वाराणसी कोर्ट से मारपीट-छेड़खानी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत:पुरानी रंजिश में घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम, 22 अक्टूबर को दर्ज हुआ था केस

वाराणसी जिला कोर्ट की विशेष अदालत ने पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) पूनम पाठक की अदालत ने सरायनंदन, खोजवां निवासी आरोपित सतीश कुमार की याचिका मंजूर कर दी। जज ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50 हजार रुपए की एक जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, सुमित उपाध्याय व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा और जमानत स्वीकार करने की दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायनंदन, खोजवां निवासिनी रुकसाना ने अदालत के माध्यम से भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहल्ले की ही रहने वाले राहुल सिंह, मोहित विश्वकर्मा व सतीश कुमार सिंह सिसके परिवार की रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश को लेकर राहुल सिंह, मोहित विश्वकर्मा और सतीश कुमार सिंह 22 अक्टूबर 2025 सायं 8.30 बजे दो तीन अन्य लोगों के साथ प्रार्थिनी के भाई को गाली देकर बुलाने लगे। जब वह घर से बाहर नहीं निकला, तब वे लोग हत्या करने की नियत से जोर जबरदस्ती करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए घर में घुस आए। पीड़िता ने बताया कि उसने लोगों को घर में आने के लिए और हंगामा करने से मना किया। मना करने के बावजूद घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगे। साथ ही प्रार्थिनी तथा प्रार्थिनी की बहन अफसाना बानो को बेइज्जत और अपमानित करने की नियत से जमीन पर गिराकर मारेपीटे और लल्जित किये। बीचबचाव करने पर प्राथिनी के पिता को भी मारा पीटा। घर का सामान भी तहस-नहस कर दिया। शोरगुल सुनकर जब मौके पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गये तो वे लोग धमकी देते हुए मौके से भाग गए। इस मामले में पुलिस को तहरीर देने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने अदालत के माध्यम से भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिस पर पुलिस चार्जशीट लगाने की तैयारी में है।

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