छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का आठवां सत्र सोमवार 3 फरवरी से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे तथा सभी को अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बहुत जरूरी होने पर केवल कलेक्टर ही अवकाश स्वीकृत करेंगे।


