ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय ने बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी भूरा उर्फ काले खां को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि घटना 12 सितंबर 2019 को बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में हुई थी। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र खटीक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी मां जग्गो बाई की हत्या कर दी गई है। जांच में सामने आया कि चलने-फिरने में असमर्थ जग्गो बाई घर के बाहर के हिस्से में सोती थीं। जब धर्मेंद्र उन्हें देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मां के दोनों पैर कटे हुए थे और गले पर चोट के निशान थे। चांदी के कड़े गायब थे मृतक के पैरों में करीब 700 ग्राम चांदी के कड़े थे, जो घटना के बाद गायब थे। पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी भूरा उर्फ काले खां को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए चांदी के कड़े भी बरामद किए गए। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले का दूसरा आरोपी जमाल उर्फ करुआ अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।


