रांची|राज्य में 77 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी श्याम जी शरण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को एसीबी कोर्ट ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने 9 जून को अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। एसीबी याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने को लेकर प्रयासरत है। बता दें कि मामले में अब तक सात आरोपियों में सिर्फ एक को अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार सुनवाई चल रही है।


