रांची| झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने 21 नवंबर को याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने वही सुरक्षित आदेश सुनाया।


