शाजापुर में एक युवती से रेप, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, धमकी, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाजापुर निवासी 18 की युवती की युवती ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के साथ जबरन रेप, वीडियो बनाने का आरोप पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि मार्च 2024 में उसकी मुलाकात शाजापुर के काशी नगर निवासी सागर से हुई थी। यह मुलाकात बस स्टैंड स्थित महाकाल मेंस वीयर्स की दुकान पर चश्मा खरीदने के दौरान हुई थी। 20 जुलाई 2024 को आरोपी सागर पीड़िता को किसी काम के बहाने बाइक पर बैठाकर अपने दोस्त संदीप के द्वारकापुरी कॉलोनी स्थित घर ले गया। वहां आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती रेप किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया। वीडियो बनाकर वायरल की धमकी देकर किया रेप पीड़िता के अनुसार, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने दो बार और उसके साथ जबरन रेप किया। वह लगातार फोन करके पीड़िता को परेशान करता रहा। जब आरोपी ने पीड़िता पर शादी का दबाव बनाया और उसने इनकार किया, तो सागर ने उसे जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया। पीड़िता की सगाई होने पर आरोपी ने उसके निजी फोटो भेजकर सगाई तुड़वा दी। बाद में आगर जिले में हुई दूसरी सगाई को भी आरोपी ने इसी तरह तुड़वा दिया। पीड़िता की आरोपी ने तुड़वाई सगाई आवेदन में यह भी उल्लेख है कि आरोपी पीड़िता का पीछा करता था और उसके परिजनों को भी धमकियां देता था। 5 जनवरी 2026 को आरोपी ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से पीड़िता के जीजाजी को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। थाना कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया की आरोपी सागर परमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(m), 351(3), 137(2), 127(2), 77, 78(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 51/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।


