शोभायात्रा के दिन यात्रा मार्गों पर मांस-मदिरा की दुकानें बंद रखें: एडीसी

भगवान वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में एडीसी जनरल रोहित गुप्ता ने शोभायात्रा के दिन मार्गों पर मांस, अंडा और मदिरा की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। देश-विदेश से श्रद्धालु भगवान वाल्मीकि के तीर्थस्थल पर माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि सर्व समाज की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोभायात्रा के दौरान अंडा, मांस एवं मदिरा की दुकानें बंद रखी जाए। बीएनएस की धारा 163 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के तहत शोभायात्रा के दिन 6 अक्टूबर को शोभायात्रा मार्गों के 100 मीटर के दायरे में शराब, अंडे व मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सीपी, एसएसपी ग्रामीण व एसडीएम अपने अधीन आते इलाकों में आदेशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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