कवर्धा|जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण (बैच नंबर 114) की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि आयुर्वेदिक औषधि श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण, निर्माण तारीख 5/2024 व एक्सपायरी 5/2026 का औषधि नमूना तत्कालीन औषधि निरीक्षक सह जिला आयुष अधिकारी, रायगढ़ द्वारा लिया गया था। संकलित नमूने की जांच ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी अनुसंधान केन्द्र रायपुर के शासकीय विश्लेषक द्वारा किए जाने पर उक्त आयुर्वेदिक औषधि में एलोपैथिक औषधि मेटफॉर्मिन की मिलावट पाई गई। इसे नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है।


