संतकबीरनगर नगर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद:कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 हजार जुर्माना भी, दो साल पहले हुई थी वारदात

संतकबीरनगर के थाना बेलहर कला क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक, रमेश दुबे की कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 4 सितंबर 2022 की है, जब ग्राम परसोहिया उर्फ सीगीयहवा के निवासी ओमकार राजभर ने थाना दुधारा में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई सत्तन राजभर, जो उस दिन सुनतल नगर घटवा चौराहे पर माया राम कोटेदार की दुकान पर थे, पर उनके गांव के ही इंद्रजीत राजभर ने अचानक आकर पेट में चाकू मार दिया। सत्तन को गंभीर हालत में सेमरियावा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुधारा थाने में मामला दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू हुई और आरोपी इंद्रजीत राजभर के खिलाफ हत्या और आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने ओमकार राजभर सहित सात गवाहों की गवाही पेश की और नौ प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं, बचाव पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना किया। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया।

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