सफाई कर्मचारी के वारिस को अनुकंपा देने के निर्देश

मुरैना । नगर परिषद झुंडपुरा में सफाई कर्मचारी मातादीन बाल्मीक की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद उनके पुत्र अनिल बाल्मीक को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। इस पर अनिल ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर में रिट याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि मातादीन बाल्मीक का नौ माह पूर्व निधन हो गया था। अनिल ने नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन नगर परिषद ने नियमों का हवाला देकर नियुक्ति से इंकार कर दिया। अनिल के वकील गुड्डू वाल्मीकि ने कोर्ट में बताया कि अधिकारियों ने आवेदन लंबित रखा है। कोर्ट ने नगर परिषद झुंडपुरा के सीएमओ को निर्देश दिया कि वे अनिल के आवेदन पर प्रचलित नीति के अनुसार विचार कर 90 दिनों में निर्णय लें। यह आदेश अनिल के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुरैना। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के बैनीपुरा वार्ड-13 में 6 दिसंबर को श्मशान के पीछे मिले युवक के अधजले शव के मामले में अब तक कार्रवाई न होने से परिजन आहत हैं। मृतक अंकेश के पिता राजेश माहौर मंगलवार को परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना की रात अंकेश के मोबाइल पर अंतिम कॉल करने वाले के बुलाने पर ही वह घर से गया था और उसी व्यक्ति ने उसकी हत्या की। परिजनों ने कॉल डिटेल निकालकर आरोपी पर मामला दर्ज करने और आर्थिक सहायता देने की मांग की।

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