सरकारी जमीन पर अवैध क्रशर खदान:बिना अनुमति पत्थर की अवैध खुदाई, गलती छिपाने डाल रहे मिट्‌टी, हाईकोर्ट ने खनिज सचिव से मांगा शपथपत्र

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में खनिज विभाग की मिलीभगत से बगैर अनुमति सरकारी जमीन पर क्रशर खदान लगा दिया गया है। जिससे पत्थर निकालने के बाद जमीन में बड़े-बड़े गड्‌ढे हो गए हैं। इस मामले में याचिका दायर होने के बाद गलती छिपाने गड्‌ढों पर मिट्‌टी डाला जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए खनिज सचिव को शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। ग्राम नंदेली निवासी खोलबाहरा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि जैजैपुर तहसील के ग्राम नंदेली स्थित खसरा नंबर 16/1, क्षेत्रफल 14.2 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जिस पर राजेश्वर साहू सहित अन्य निजी व्यक्तियों ने क्रशर खदान बना लिया है, जिसमें लंबे समय से गौण खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसील और जिला प्रशासन से की। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने 30 जून 2025 के आदेश में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जनहित याचिका दायर करने की छूट दी थी। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान जनहित याचिका दाखिल की गई है। गलती छिपाने गढ्‌ढों में डाल रहे मिट्‌टी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद से प्रतिवादी उस स्थान को धीरे-धीरे पाटने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सबूत मिटाए जा सकें। उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए खनन विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करें और इस विषय में स्थिति स्पष्ट करें।

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