सरायकेला| हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त शिव दोंगो उर्फ कांदरू दोंगो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भादवि की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाते हुए अभियुक्त शिव दोंगो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने मामले में अभियुक्त को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए 1 महीने का साधारण कारावास और भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त से जुर्माना प्राप्त होने पर न्यायालय ने उसे मृतका के पति विश्वनाथ दोंगो या उसके लीगल आश्रित को देने के निर्देश दिए हैं। सरायकेला थाना अंतर्गत पाटाहेसल गांव में 13 फरवरी 2023 को घटी उक्त घटना के संबंध में मृतका के पुत्र रामचंद्र दोंगो की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था।


