सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 33 हजार लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को सीज़ किया है। CMHO डॉ अनिल जैमिनी ने बताया कि रणथंभौर रोड स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बुलफिंच की 1 लीटर व 500 एमएल की पैकिंगों की पानी की बोतलें सीज़ की गई हैं। पानी की बोतलों की शिकायत मिली थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया और नितेश गौतम की टीम रीको इंडस्ट्रियल एरिया रणथंभौर रोड स्थित अर्बन लिविंग फूड प्रोडक्ट्स (ए यूनिट ऑफ़ जंगल हम होलीडेज प्राइवेट लिमिटेड) के यहां पहुंची। यहां एक लीटर व 500 एमएल की पैकिंग में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सील किया जा रहा था। कुछ दिनों पहले इसी कंपनी की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि बोतलों के पानी में कुछ येलो कलर का फंगसनुमा पदार्थ व गंदगी पाई गई थी। शिकायत के आधार पर टीम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के निर्माण इकाई पर पहुंची। यहां लाइसेंस मांगा गया, जो कि डिस्प्ले में मौजूद नहीं था। इसी के साथ बोतलों को सीधा जमीन के संपर्क में स्टोर किया जा रहा था जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है। जिसकी अनुपालना में में धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया और दो अलग-अलग बैच की एक लीटर व 500 एमएल की पैकिंग की बोतलों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत एनफोर्समेंट के लिए रखे गए। यहां नमूने लेकर बड़ी मात्रा में स्टोर किए गए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बुल फ़िंच (लगभग 33000 लीटर) सीज़ किया गया।


