सांसद अमृतपाल को अभी तक नहीं मिला नोटिस:हाईकोर्ट में सुनवाई में सामने आई बात, परिवार ने लेने से किया मना

डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ दायर चुनावी याचिका की आज (17 जनवरी) को पंजाब एंड हरियाणा अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया हाईकोर्ट का नोटिस अभी तक अमृतपाल सिंह को नहीं मिल पाया है। जबकि अमृतपाल सिंह का परिवार पहले ही नोटिस लेने से इनकार कर चुका है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने अब नोटिस सर्व करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने के दिए आदेश दिए है। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है अब, समाचार पत्रों के जरिए नोटिस की पब्लिकेशन की जाएगी। ऐसे दायर हुई थी याचिका अमृतपाल सिंह के खिलाफ विक्रमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। अमृतपाल सिंह का घोषणापत्र गुरुद्वारे से जारी किया गया था। इसे गलत करार दिया गया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे विक्रमजीत सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह ने नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। अपने चुनाव खर्च की कोई जानकारी नहीं दी है, जिसमें उनके समर्थन में रोजाना कई सभाएं की गईं और पैसा कहां खर्च किया गया, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने अमृतपाल सिंह पर धार्मिक पहचान का इस्तेमाल कर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था मामला अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इसके लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं और जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान हैं।

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