सिंगरौली कोर्ट का कांग्रेस नेता की जमीन कुर्की का आदेश:बिना रास्ते वाली जमीन गिरवी रख लिया था 49 लाख का कर्ज

सिंगरौली में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि शाह और उनके भाई अशोक शाह की संपत्ति कुर्क की जाएगी। यह कार्रवाई श्रीराम फाइनेंस कंपनी से लिए गए 49 लाख रुपए के कर्ज की अदायगी न होने पर जिला न्यायालय के आदेश पर की जा रही है। न्यायालय ने 27 दिसंबर को यह आदेश जारी किया। संपत्ति के बदले करीब 49 लाख रुपए का लिया था कर्ज न्यायालय के आदेश के अनुसार, राम शिरोमणि शाह और अशोक शाह ने नौगढ़ क्षेत्र में स्थित अपनी एक जमीन श्रीराम फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखी थी। यह जमीन बिना रास्ते वाली बताई जा रही है। उन्होंने इस संपत्ति के बदले करीब 49 लाख रुपए का ऋण लिया था। निर्धारित समय-सीमा में ऋण की राशि जमा न करने पर फाइनेंस कंपनी ने न्यायालय में संपत्ति कुर्क करने का मामला दायर किया था। सुनवाई के बाद, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संपत्ति को फाइनेंस कंपनी को सौंपने का आदेश पारित किया। तहसीलदार बोलीं-कोर्ट के फैसले पर हो रही कार्रवाई इस मामले पर तहसीलदार सविता यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि नौगढ़ स्थित संपत्ति को विधिसम्मत तरीके से फाइनेंस कंपनी को सुपुर्द किया जाएगा। कंपनी पर 10 लाख रुपए की मांग का आरोप वहीं, कांग्रेस नेता राम शिरोमणि शाह ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फाइनेंस कंपनी पर उनका केवल लगभग 6 लाख रुपए का बकाया है, जिसे वे चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी उन पर अनावश्यक दबाव बनाकर 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शाह ने यह भी कहा, “मैंने अधिकारियों से साफ कहा था कि यदि वे चाहें तो जमीन ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखी थी खा कृषि भूमि जानकारी के अनुसार जिस जमीन को फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा गया था, वह कृषि भूमि है। इसके अलावा उस जमीन तक पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट रास्ता भी नहीं है। जानकारों का कहना है कि यदि फाइनेंस कंपनी संपत्ति अपने कब्जे में भी ले लेती है, तो उस जमीन से 49 लाख रुपए की भरपाई संभव नहीं होगी, क्योंकि वह मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ी नहीं है और पहुंच मार्ग का अभाव है।

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