अलवर के सिलीसेढ़ में अवैध रूप से बने देशी ठाठ होटल पर सील लगाने के मामले में एडीजे कोर्ट नंबर तीन में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर है। अलवर यूआईटी ने सिलीसेढ़ क्षेत्र में 4 दिसंबर को 10 होटल व ढाबों को सील किया था। जो अवैध रूप से चल रहे थे। लेकिन देशी ठाठ होटल की सील 6 दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर खोल दी गई। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अब 12 दिसंबर को वापस अलवर कोर्ट में सुनवाई हो रही है।कोर्ट तय करेगा कि देशी ठाठ होटल कुछ राहत दी जाती है या सील लगाने के आदेश मिलते हैं। 4 को सील, 6 को खोला, होईकोर्ट तक पहुंचा मसला यूआईटी की ओर से अंतिम नोटिस मिलने के बाद देसी ठाठ होटल संचालक ने 25 नवंबर को एडीजे कोर्ट में अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन किया था। इस पर फैसला नहीं हुआ। इस दौरान 4 दिसंबर को यूआईटी ने होटल सील की कार्रवाई कर दी। संचालकों ने शादी-फंक्शन के लिए सील खुलवाने के लिए मानवीय पहलू को आधार बनाकर दोबारा एडीजे कोर्ट में आवेदन कर दिया। इस पर कोर्ट ने सील खोलने का आदेश दे दिया। यूआईटी ने सील नहीं खोली तो कोर्ट ने नाजिर भेजकर सील खुलवा दी। हाईकोर्ट ने टीआई पर फैसला दिए बिना सील खोलने का आदेश को सही नहीं माना। उसके बाद वापस कोर्ट के आदेश पर ही 12 दिसंबर को एडीजे कोर्ट तीन में होनी थी। लेकिन कोर्ट ने आगे की तारीख दी है। अब सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।


