सीजीएसटी को कोर्ट से राहत:फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कंपनी को थमाए थे नोटिस

सीजीएसटी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट किए जाने के एक मामले में सीजीएसटी ने फर्मों को शोकाज नोटिस जारी किए थे। इन नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। डिविजन बेंच ने सुनवाई के बाद नोटिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। प्रशासनिक जज विवेक रूसिया, जस्टिस बिनोदकुमार द्विवेदी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी। सीजीएसटी द्वारा राहुल स्टील को इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी किए जाने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। सीजीएसटी का आरोप है कि अधिक वाहनों से परिवहन होना दिखाया, लेकिन असल में वाहनों की संख्या कम थी। सीजीएसटी की ओर से कहा गया कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी मिली है। नोटिस को निरस्त किया गया तो बड़ा नुकसान होगा। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका निरस्त कर दी।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *