छत्तीसगढ़ के चर्चित सीडी कांड में 7 साल बाद आरोपों से बरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। मार्च 2025 को सीबीआई की विशेष अदालत ने यह कहकर भूपेश को आरोपों से मुक्त कर दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इसके खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। शनिवार को सेशन कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली। अब फिर से भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने कहा है। वहीं आरोपी कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा ने भी भूपेश पर आए निर्णय को आधार बनाकर खुद को केस से मुक्त करने का आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांड्या आरोपी हैं। एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने मामला खुलते ही खुदकुशी कर ली थी। सीडी कांड में कब-कब क्या हुआ?


