सेल्‍समैन की हत्‍या के 3 आरोपियों को उम्रकैद:आलीराजपुर की अदालत ने सुनाया फैसला

आलीराजपुर की अदालत ने एक सेल्समैन की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक के.एम. कनाश के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2021 को महिला फरियादी ने आम्बुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि आम्बी गांव का सेल्‍समैन जवल सिंह अनाज वितरण कर स्‍कूल के बरामदे में खटिया पर आराम कर रहा था, तभी गांव का राधे सिंह, विशाल, निहाल सिंह उर्फ न्‍याय सिंह आए। राधे सिंह ने सेल्‍समैन जवल सिंह को उठाया। उससे पूछा- तूने रतन सिंह को दो कट्टे चावल क्‍यों दिए? वह तुम्‍हारा क्‍या लगता है? तुम हमेशा ही उसे ज्‍यादा अनाज देते हो। यह कहते हुए विशाल, निहाल सिंह उर्फ न्‍याय सिंह, सेल्‍समैन जवल सिंह को गालियां देने लगे। सेल्‍समैन ने गालियां देने से मना किया तो राधे सिंह ने पास में पड़ा फावड़ा उठाकर उसके सिर पर मार दिया। सेल्‍समैन जवल सिंह खटिया से उठने लगा तो विशाल, निहाल सिंह उर्फ न्‍याय सिंह उसके हाथ-पैर पकड़कर खटिया पर गिरा दिया और राधे सिंह फावड़े से सेल्‍समैन पर वार करता रहा। कुछ देर में जवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों भाग गए। रिपोर्ट पर पुलिस ने राधे सिंह, विशाल, निहाल सिंह उर्फ न्‍याय सिंह को गिरफ्तार कर आलीराजपुर कोर्ट में पेश किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास से दंडित किया।

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