गढ़वा | नगर निकाय चुनाव 2025-26 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। निर्देश में कहा गया है कि दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव 2025-26 नहीं लड़ पाएंगे। यदि उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ हो। इसके अतिरिक्त, बकाया कर, शुल्क या किराया वाले भी नामांकन नहीं कर सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गोद ली हुई संतान और जुड़वां संतानों को भी कुल संतानों में गिना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत लागू करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव 2026 में बकाया कर, शुल्क या किराया चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 09 फरवरी 2013 से पूर्व लंबित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन मूल बकाया और सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य होगा। स्वघोषणा पत्र और सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें वर्ष 2024 -25 तक कर भुगतान करना होगा।


