हाईकोर्ट ने कहा- एसआई भर्ती पर सरकार जवाब दे:नहीं तो माना जाएगा रद्द करना चाहती है; SIT, AG और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मांगी

एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार दो दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश करे। स्पष्ट जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया है। वहीं, इसी आधार पर सरकार मामले में निर्णय लेगी। इसके साथ ही अदालत ने 13 अगस्त की एसआईटी की राय, 14 सितंबर की एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की दो बैठकों का पूरा विवरण रिकॉर्ड सहित तलब कर लिया है। दरअसल, एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी पहले ही एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। अवमानना हुई तो कार्रवाई होगी
अदालत ने अपने आदेश में कहा- इस मामले में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। ऐसे में अगर अदालत के सामने यह आया कि किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है तो अदालत संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। वहीं, अगर इस आदेश से राज्य को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान हुआ है। उसकी वसूली भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा था- सरकार यथास्थिति के आदेश की पालना नहीं कर रही
याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए स्टे एप्लिकेशन दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को पूरी भर्ती में यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार यथास्थिति के आदेश की पालना नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया- सरकार ने मामले में जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। सरकार ने एक महीने बाद भी जवाब पेश नहीं किया। वहीं, उल्टा कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया- मूल याचिका में हमने कोर्ट से पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए थे। वहीं, सरकार से पूछा था कि वह भर्ती पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सरकार ने आज तक अपना जवाब नहीं दिया। सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर लगाई थी रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। आदेश के तहत 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने रोक के आदेश दिए थे। सुनवाई से पहले 20 ट्रेनी एसआई निलंबित
हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिस विभाग ने अब तक 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया है। शुक्रवार (3 जनवरी) को जयपुर, उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया था। शनिवार को बीकानेर रेंज आईजी ने 8 और अजमेर रेंज आईजी ने एक ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया। एसओजी पेपर लीक मामले में अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से 25 ट्रेनी एसआई जमानत पर बाहर आ चुके हैं। ये भी पढ़ें.. SI भर्ती मामले में सरकार को हाईकोर्ट की फटकार:कहा-हर हाल में यथास्थिति के आदेश का पालन हो, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल, ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। (पूरी खबर पढ़ें)

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