हाईकोर्ट ने त्रुटि में सुधार का दिया निर्देश, सुनवाई 21 को

झारखंड हाईकोर्ट में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही 11 जुलाई को उम्र सीमा में छूट देने का आदेश पारित किया गया है। जिसमें जेपीएससी को संशोधित पत्र जारी कर उम्र में छूट प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्रार्थियों की ओर से समान आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अदालत ने याचिका में मौजूद त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई निर्धारित की। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी द्वारा एपीपी नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र की गणना के लिए अगस्त 2024 को कटऑफ डेट निर्धारित किया गया है। जबकि राज्य में वर्ष 2018 के बाद अब 2025 में यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में सात वर्षों के अंतराल को देखते हुए कटऑफ डेट अगस्त 2019 निर्धारित होनी चाहिए, ताकि अधिक उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकें।

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