लीगल रिपोर्टर | रांची झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में आरोपी निशि पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। हालांकि निशि पांडेय अभी जेल से नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि, उनपर एक अन्य मामला है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने का बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने अदालत को बताया कि चैनपुर में भरत पांडेय और दीपक साव की हत्या हुई थी। इस मामले में निशि पांडेय के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में प्रार्थी पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। केवल दुश्मनी होने की वजह से उनका नाम प्राथमिकी में दिया गया। घटना के चश्मदीद ने भी प्रार्थी का नाम नहीं लिया है। केवल संदेह के आधार पर आरोपित बनाया गया है। घटना के समय प्रार्थी अपने घर पर थीं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसके बाद अदालत ने निशि पांडेय को जमानत प्रदान कर दी।


