हाईकोर्ट से पेटलावद अध्यक्ष ललिता गामड़ को राहत:दो मतदाता सूचियों में नाम होने की याचिका खारिज

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने झाबुआ जिले की नगर परिषद पेटलावद अध्यक्ष ललिता योगेश गामड़ के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से ललिता गामड़ को राहत मिली है। ललिता योगेश गामड़ ने वर्ष 2022 में नगर परिषद पेटलावद के वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद पद का चुनाव जीता था। वर्तमान में वह नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उनके चुनाव को प्रतिद्वंद्वी रामीबाई ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता रामीबाई का दावा था कि ललिता गामड़ का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चुनाव को अमान्य करने का वैध आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सत्य भी मान लिया जाए, तब भी इससे चुनाव को चुनौती देने योग्य कोई ठोस कारण उत्पन्न नहीं होता। अदालत ने ललिता गामड़ द्वारा दायर सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के ऑर्डर 7 रूल 11 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने चुनाव याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इसमें कानूनी आधार का अभाव है और इसे आगे विचार के लिए नहीं रखा जा सकता। याचिका खारिज होने के साथ ही यह निर्णय ललिता गामड़ के पक्ष में आया है। इस कानूनी प्रक्रिया में नगर के अभिभाषक राजेश यादव और इंदौर के अभिभाषक आकाश राठी ने प्रभावी पैरवी की।

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