हाई कोर्ट ने कहा:हादसों में गायों की मौत तो इसे जिम्मेदारों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए

रतनपुर- केंदा सड़क पर मंगलवार को 17 मवेशियों के तेज रफ्तार हाइवा से कुचलकर हुई मौतों पर हाई कोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दोपहर को स्पेशल डिवीजन बेंच गठित कर मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजे सिन्हा ने सख्त लहजे में कहा कि हाई कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, इसके बाद भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले भी सुनवाई के दौरान नगर निगम से लेकर पंचायतों तक जवाबदेही तय की गई थी, लेकिन अब भी ऐसी घटनाएं होना दुखद है। अब जवाबदेही तय करते हुए संबंधित अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहना पड़ेगा। इस मामले पर हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। 28 अप्रैल 2025… सड़कों पर मवेशियों की मौतों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एसओपी लागू करने की जानकारी दी थी। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा था कि यह एसओपी सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए। आवारा पशु केवल ग्रामीणों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा है। साथ ही इस मामले पर 31 जुलाई को अगली सुनवाई तय की गई थी। लेकिन मंगलवार को हुई घटना के बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के साथ स्पेशल बेंच में बुधवार की दोपहर 2:15 बजे से मामले की सुनवाई की। इस दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि एसओपी लागू की गई है। अब राज्य सरकार नगरीय निकायों से लेकर पंचायतों तक इस तरह की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ जवाबदेही तय न करें, बल्कि जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अफसर- कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जाए।
कहा- गाड़ियों में मवेशी पकड रहे, सड़क पर क्यों नहीं
जनहित याचिकाओं पर अब तक 33 बार सुनवाई
हाई कोर्ट में वर्ष 2019 में दो अलग- अलग जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। इसमें सड़कों की खराब दशा, सड़क पर बैठे हुए मवेशियों से होने वाली परेशानी, सड़क हादसों में मवेशियों की मौत समेत कई विषय उठाए गए थे। तब से अब तक हाई कोर्ट इस मामले पर 33 बार सुनवाई कर चुका है, लेकिन हालत जस के तस हैं। 17 गायों की मौत मामले में ड्राइवर, मवेशी मालिकों पर FIR
बिलासपुर। हाइवा से कुचलकर 17 गायों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक के साथ-साथ मवेशी मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर की है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 291 के तहत कार्रवाई की गई है। रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच 45 पर सोमवार देर रात ग्राम बारीडीह में पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से हाइवा ने सड़क पर बैठी गायों को कुचल दिया। इससे 17 की मौके पर ही मौत हो गई तथा 5 घायल हो गए।

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