रतलाम के सैलाना में दो महीने पहले मोहर्रम के जुलूस के दौरान ‘हिंदू राष्ट्र’ लिखे बैनर को आग से जलाने की कोशिश के मामले में आरोपी बनाए गए अखाड़ा संचालक सईद खान को राहत नहीं मिली है। इंदौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने घटना की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को देखते हुए यह निर्णय सुनाया। बता दें कि, सैलाना में दो महीने पहले मोहर्रम के जुलूस के दौरान “हिंदू राष्ट्र” लिखे बैनर को आग से जलाने की कोशिश का वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही, जुलूस का संचालन करने वाले अखाड़े के उस्ताद सईद खान को भी आरोपी बनाया गया था। हाई कोर्ट ने जमानत के लिए लगाई थी याचिका मंगलवार को आरोपी सईद खान ने हाई कोर्ट इंदौर में जमानत के लिए आवेदन लगाया। यह मामला न्यायमूर्ति संजीव कलगांवकर की अदालत में पेश हुआ। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि घटना के समय सईद खान जुलूस का संचालन कर रहा था और वीडियो फुटेज व गवाहों के बयान में वह अन्य आरोपियों को इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे करतब दिखाने के दौरान आग मुंह से निकालकर बैनर को जलाने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों के साथ सईद की भूमिका भी सामने आई है। इसी आधार पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने इन्हें पहले किया था गिरफ्तार घटना के बाद सैलाना में भारी आक्रोश फैल गया था। पूरे कस्बे में बंद का आयोजन किया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुआ था। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।


