हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर कम्पलीट बैन:बीच शैक्षणिक सत्र में नहीं होंगे तबादले, एजुकेशन सेक्रेटरी ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश में कल यानी गुरुवार से टीचरों की ट्रांसफर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसे लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आज (बुधवार को) आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के बाद बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल और कालेज के किसी भी टीचर की ट्रांसफर नहीं होगी। इन आदेशों के बाद उन टीचरों को झटका लगा है, जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रखा था। शिक्षा विभाग के पास ऐसे लगभग 10 हजार आवेदन बताए जा रहे हैं। ऐसे टीचरों को अब ट्रांसफर करवाने के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब आपात स्थिति में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ट्रांसफर करवा सकेंगे। सामान्य तबादले इस अधिसूचना के साथ ही बंद हो गए हैं। बीच शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर नहीं करने का फैसला कांग्रेस सरकार ने तय किया है कि बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी टीचर का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह फैसला बीते साल ले लिया गया था। मौजूद सत्र में सरकार ने आज इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। सरकार का मानना है कि बीच सत्र के दौरान टीचरों की ट्रांसफर करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि जब कोई टीचर किसी स्कूल के लिए ट्रांसफर हो जाता है तो उस स्थिति में जब वहां दूसरा टीचर भेजा जाता है तो कई बार वह जॉइन नहीं करता। इससे कई-कई दिन तक स्कूल में टीचर नहीं मिल पाता। इसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग पर लागू होंगे आदेश यह प्रतिबंध शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पर लगाया गया है। दूसरे विभागों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों के बाद स्कूल और कालेज के टीचर चाहकर भी ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। बता दें कि, हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर सरकार के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण टॉस्क रहता है, क्योंकि राज्य के कुल सवा दो लाख कर्मचारियों में से अकेले शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से ज्यादा टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर के मामले भी शिक्षा विभाग से आते है। बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान ट्रांसफर की वजह से राज्य सचिवालय और शिक्षा निदेशालय के बाहर टीचरों का जमावड़ा लगा रहता है। ट्रांसफर पर बैन से अब ऐसा नहीं होगा।

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