13 साल की नाबालिग से रेप,बाप-बेटे को उम्रकैद:रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, मां के बाहर जाने पर करते थे गलत काम

सीकर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों को अपनी बची हुई जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। आरोपी रेप पीड़िता का रिश्ते में सगा ताऊ और उसका बेटा है। दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नाबालिग जब प्रेग्नेंट हुई तब घटना का पता चला। मानसिक रूप से कमजोर थी पीड़िता एडवोकेट महेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग लड़की की मां ने 13 अगस्त 2022 को पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी जो छठी कक्षा में पढ़ती थी, उसका पेट निकलने पर टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि वह नाबालिग प्रेग्नेंट है। जब इस बारे में मां ने अपनी नाबालिग बेटी से पूछा तो बेटी ने बताया कि ताऊ और ताऊ का लड़का उसके साथ गलत काम करते हैं और उसे पैसे देते हैं। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इसके बाद मामले में 18 गवाह और 42 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। इसके बाद आज मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की जज आशा कुमारी ने दोनों आरोपियों को शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को मिलेगी,साथ ही पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने की अनुशंसा की है। 2019 में पिता की हो चुकी मौत आपको बता दें कि नाबालिग मानसिक रूप से कमजोर थी। जिसके पिता का भी 2019 में देहांत हो चुका था। मां नरेगा में नौकरी करने के लिए चली जाती थी। इसी का फायदा उठाकर दोनों आरोपी बाप-बेटे नाबालिग से रेप करते। रेप के बाद नाबालिग 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जिसका बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर अबॉर्शन भी करवाया गया था। घटना के दौरान आरोपी ताऊ की उम्र 59 साल और बेटे की उम्र करीब 25 साल थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट महेंद्र कुमार स्वामी,कृष्ण सिंह शेखावत,राजपाल कुमावत ने पैरवी की।

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