13 सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में

कवर्धा| छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी व पारदर्शिता लाने एक और महत्वपूर्ण सुधार किया है। राज्य के प्रमुख विभाग के 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है,ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत, इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा।

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