भास्कर न्यूज | डौंडी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें 243 रुपए की जगह 261 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। यह नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। भारत सरकार ने मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत यह संशोधन किया है। मजदूरी की राशि अब आधार आधारित प्रणाली से सीधे श्रमिकों के आधार लिंक बैंक खाते में आएगी। इससे श्रमिकों को भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वे देश के किसी भी कोने में ग्राहक सेवा केंद्र से आधार के माध्यम से अपनी मजदूरी निकाल सकेंगे। जनपद पंचायत सीईओ डीडी मंडले और कार्यक्रम अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल से नई मजदूरी दर 261 रुपए तय की गई है। इस संबंध में पंचायतों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई मजदूरी दर की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाई जाए। योजना की शुरुआत से अब तक मजदूरी दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 1 दिसंबर 2006 को मजदूरी 62.63 रुपए थी।


