लुधियाना|एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 2 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। इस राशि में से 1.50 लाख पीड़ित बच्ची को दिए जाएं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पुलिस थाना साहनेवाल में पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर 29 अप्रैल 2024 को पर्चा दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह किराए की रेहड़ी चलाता है। 28 अप्रैल को वह रोजाना की तरह रेहड़ी लेकर प|ी के साथ काम पर चला गया। करीब 11 उसकी प|ी ने उसे फोन किया। उसकी बच्ची लापता है जो लंबे समय से नहीं मिल रही। शिकायतकर्ता घर वापस आया और बच्ची की खोजबीन की। वह अपने कमरे में पहुंचा तो आस पड़ोस में बच्ची के बारे में जानकारी ली। कुछ देर के बाद सामने रह रहे दोषी ग्यासपुरा निवासी राधेश्याम के कमरे से उसे एक बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। शिकायतकर्ता की ओर से बहुत बार दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। दरवाजा नहीं खुला तो शिकायतकर्ता और आस पड़ोस के लोगों की ओर से दरवाजा तोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता ने देखा कि उसकी बच्ची खून से सनी वहां पड़ी थी। दोषी मौके से भाग गया। शिकायतकर्ता ने बच्ची को सिविल अस्पताल लुधियाना में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की।