मरवाही पुलिस ने 21 साल पुराने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी रोहित कुमार परस्ते (25 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर हिरासत में लिया गया था। यह मामला मरवाही थाना के अपराध क्रमांक 45/2004 से संबंधित है, जिसमें धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप थे। इस प्रकरण में एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड द्वारा रोहित कुमार परस्ते को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसके कारण उच्च न्यायालय से कई बार गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से पुनः गैर-जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी रोहित कुमार परस्ते को हिरासत में लिया। उसे आज एफटीसी कोर्ट पेंड्रा रोड में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रोहित कुमार परस्ते के खिलाफ मरवाही थाने में पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 66/2010 (धारा 147, 294, 506 भादवि) और अपराध क्रमांक 75/2014 (धारा 342, 294, 506, 323 भादवि) शामिल हैं, जिनमें अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध क्रमांक 126/2025 (धारा 420 भादवि) में भी वह अपराध दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था, जिसमें आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के खिलाफ पांच बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (धारा 107, 116 जाफौ एवं धारा 110 जाफौ) भी की गई है। उसके आचरण में कोई सुधार न होने के कारण वर्ष 2025 से उसे गुंडा बदमाश की श्रेणी में रखा गया है।


