300 दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य… पेनकिलर, शुगर और बुखार जैसी दवाएं भी बगैर क्यूआर बेचने पर लगी रोक

झारखंड में नकली दवाइयों के बढ़ते कारोबार पर अब सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दवा माफिया हो या भ्रष्ट अधिकारी। सरकार ने बड़ी पहल करते हुए 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य किया है। अब पेनकिलर, बुखार की दवा, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं, शुगर व थायरॉयड की दवाएं, गर्भनिरोधक व विटामिन सप्लीमेंट्स जैसी प्रमुख दवाएं क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेंगी। यह कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। जिससे नकली दवा की पहचान तुरंत हो सके। मंत्री ने कहा कि काफी नकली दवाएं बाजार में आ गई है, ऐेसे में इसकी पहचान के लिए अब क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है। यह नकली और असली दवा के बीच की दीवार बनेगी। साथ ही उन्होंने दवा दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकान में बिना रजिस्ट्रेशन की दवा मिली, तो तत्काल दुकान सील कर दी जाएगी।

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