भास्कर न्यूज | अमृतसर नाबालिगा से दुष्कर्म मामले में 4 साल के बाद परिवार को इंसाफ मिला। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना वेरका में राजा निवासी प्रीत नगर वेरका के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपी ने घर में जबरन दाखिल होकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। माता-पिता की गैरहाजिरी का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया था। सुनवाई के दौरान वीरवार को अदालत में पेश साक्ष्यों और ग्वाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सजा का प्रावधान है। जज ने इसी प्रावधान के तहत बनती पूरी सजा सुनाई। यह प्रावधान 2018 के बाद संशोधित किया गया था। 12 से ज्यादा और 18 से कम उम्र के बच्ची के साथ दुष्कर्म की स्थिति में आरोप साबित होने पर 10 साल कैद का प्रोविजन है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं गंभीर दुष्कर्म की स्थिति में अगर दोषी पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर, रिश्तेदार या कोई भरोसेमंद हो तो 20 साल सजा का प्रावधान होता है। फांसी तक भी संभव होती है।


