67 उद्योगों को व्यापार का अधिकार अधिनियम के तहत राहत मिली

लुधियाना |व्यवसाय का अधिकार अधिनियम, 2020 के तहत लुधियाना में 67 औद्योगिक इकाइयों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति (आईबीडीपी), 2017 के तहत 29 मामलों में 1445.26 लाख रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन भी स्वीकृत किए गए हैं। इन प्रोत्साहनों में बिजली शुल्क, सीएलयू/एसजीएसटी और स्टांप शुल्क में छूट शामिल है। डीसी जितेंद्र जोरवाल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, नई परियोजनाओं और एमएसएमई के लिए सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। डीसी ने बताया कि बिजनेस फर्स्ट पोर्टल के माध्यम से इकाइयां नियामक मंजूरी और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। मंजूरी मिलने के बाद इकाइयां तुरंत निर्माण शुरू कर सकती हैं, लेकिन इसे 3.5 साल के भीतर नियमित मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मीटिंग में बिजली शुल्क और स्टांप शुल्क से संबंधित छूट का जिक्र करते हुए कहा गया कि ये कदम औद्योगिक विकास को गति देंगे। बैठक में उद्योग, वाणिज्य, आवास और शहरी विकास, स्थानीय सरकार, श्रम, कारखाने, पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड , वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

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