नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास:दोस्त की बेटी को डराकर किया था दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाए

सतना में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने दोस्त की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया ने 45 वर्षीय शेख रसूल को सजा सुनाई। आरोपी छत्तीसगढ़ का निवासी, सतना में रह रहा
आरोपी शेख रसूल, जो छत्तीसगढ़ का निवासी है और वर्तमान में बाबूपुर, थाना कोलगवां, सतना में रह रहा था, को 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म, भयादोहन और अश्लील वीडियो बनाने का दोषी पाया। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। क्या है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार, यह मामला दो साल पहले 25 अगस्त 2023 को सामने आया था। पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी, जो पीड़िता के पिता का परिचित था, जून 2023 से विभिन्न अवसरों पर घर में अकेली पाकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता रहा। आरोपी ने नाबालिग को डरा-धमकाकर रखा था और उसके मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बनाए थे, जिनका उपयोग वह ब्लैकमेल करने के लिए करता था। घटना का खुलासा तब हुआ जब 23 अगस्त 2023 की रात आरोपी दोबारा ऐसी हरकत करने आया। पीड़िता के माता-पिता के घर पहुंचने पर वह भाग निकला, लेकिन अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ गया। मोबाइल की जांच करने पर उसमें आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से सहायक संचालक नरेश गुप्ता के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक अनूप गुप्ता ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई। इस प्रकरण में कोर्ट महोर्रिर आरक्षक राकेश मिश्रा का विशेष सहयोग रहा।

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