झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को निलंबित आईएएस छवि रंजन की आेर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। रांची के बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद छवि रंजन ने ईडी कोर्ट के संज्ञान आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही केस को निरस्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को भी अवैध बताया है। अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद ईडी को चार सप्ताह मंे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि रांची डीसी रहते हुए बरियातू में 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री मामले में हेराफेरी करने के आरोप में ईडी ने 4 मई 2023 को छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। उस समय से वे जेल में हैं।


