सीकर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता है। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से व्यक्तियों का आपसी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। सरकारी वकील भवानी सिंह जेरठी के अनुसार यह फैसला जज विक्रम चौधरी के द्वारा सुनाया गया। 16 जून 2022 को नाबालिग लड़की और उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जब 11 जून को पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता के माता और पिता दोनों बाहर गए हुए थे। इसी दौरान दोपहर 2 बजे के करीब आरोपी पीड़िता के घर पहुंच। जिसने पीड़िता को अकेला देखकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और मुंह भी बंद कर दिया। आरोपी पीड़िता के कपड़े भी उतार चुका था और उसके साथ रेप करने ही वाला था कि इसी दौरान पीड़िता का पिता वहां पर आ गया जिसे देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले में जांच शुरू की। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 29 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस दौरान 12 गवाह और 24 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। इसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि “आरोपी पीड़िता का परिवार में चाचा लगता है। जिसके द्वारा इस तरह की घटना कर रिश्तों को शर्मसार करते हुए तार-तार कर दिया है। जिससे व्यक्तियों का आपसी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है जो अच्छी व सभ्य सामाजिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अतः ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो।” यह खबर भी पढ़ें : पिता-बच्चों के सामने महिला से मारपीट कर किया रेप:नशे में युवक झुग्गी में घुसा था, 50 हजार भी लूटे; दोस्त ने अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल सीकर जिले में 30 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने झुग्गी में घुसकर महिला पानी में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर रेप किया।(पूरी खबर पढ़ें)


