रांची | अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने इरगू रोड निवासी सुनील कुमार राय उर्फ अनू को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वह एक नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने 31 अक्टूबर 2025 को आरोपी के घर छापेमारी कर झारखंड सरकार के कई होलोग्राम, बड़ी संख्या में खाली शराब की बोतलें, कॉर्क, विभिन्न ब्रांडों के लेबल, बॉटलिंग में प्रयुक्त मशीनें तथा 15 लीटर देशी शराब जब्त की थी। आरोपी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।


