एक साल की मासूम के साथ रेप,आरोपी को अजीवन कारावास:कोर्ट ने कहा-ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं

भिवाड़ी के फूल बाग थाना क्षेत्र में 1 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट नंबर-3 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज हिमांकनी गॉड ने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि “ऐसे आरोपी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है।” विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2025 का है।
पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह अपनी बेटी को नहला ही था। इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते पड़ोसी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए वापस आई और उसके निजी अंगों से खून आ रहा था। जब मां ने पड़ोसी से पूछा कि उसने क्या किया है, तो उसने कहा—“मेरा हाथ लग गया जिससे खून आ गए।”महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया नक्शा मौका तैयार कर तीसरे दिन आरोपी 45 वर्षिय राधे जाटव किया जिसके बाद पुलिस ने करीब एक महीने बाद चालान पेश किया और कोर्ट ने एक महीने में ही सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार के जुर्माने से सजा सुना दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 16 दस्तावेज व 11 गवाह पेश किए थे। कोटे ने की टिप्पणी पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकनी गॉड ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा की एक छोटी एक वर्षीय बच्ची है उसके साथ ऐसा घृणित कार्य एक 45 साल के व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने कोई अधिकार नहीं है।

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