नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को अब ग्राम पंचायतों द्वारा पहचान प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत राज संचालनालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। यह पहल परिक्रमावासियों को यात्रा के दौरान पहचान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। अनूपपुर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अर्चना कुमारी ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों को नर्मदा परिक्रमा करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परिक्रमावासियों को अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक परिचय आईडी संलग्न करना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतें आवेदन प्राप्त होने के बाद परिक्रमावासियों को निर्धारित प्रारूप-2 में पहचान प्रमाण पत्र जारी करेंगी। इसके अतिरिक्त, वे निर्धारित प्रारूप-3 में एक पंजी का संधारण भी करेंगी, जिसमें जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए गए इन प्रमाण पत्रों से परिक्रमावासियों को नर्मदा घाटी से लगे किसी भी गांव में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर वे इसे अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी मान्यता देंगे।


