बारां में शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने एक टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे दो दिन के कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार ड्राइवर की पहचान जितेंद्र राठौड़ (42) पुत्र कैलाश राठौड़, निवासी गोगांवा, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। जितेंद्र राठौड़ को 18 नवंबर 2025 को टाटा मोटर्स बल्गर टैंकर चलाते समय रोका गया था। जांच के दौरान ड्राइवर के रक्त में 103 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर शराब की मात्रा पाई गई, जो कानूनी सीमा से अधिक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां ने अभियुक्त को दो दिनों के कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कठोर निर्णय दिया है। पुलिस ने संबंधित वाहन को भी जब्त कर लिया है।


