यौन उत्पीड़न के दोषी मामा को 5 साल कैद:नाबालिग भांजी की अश्लील वीडियो बनाई, पटियाला की रहने वाली, कोरोना महामारी में आई थी ननिहाल

कुरुक्षेत्र में भांजी की अश्लील वीडियो बनाने और यौन उत्पीड़न करने के दोषी को कोर्ट ने 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी शावेज उर्फ गोलू निवासी जिला हरिद्वार उत्तराखंड पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। पीड़िता कोरोना महामारी के टाइम अपने मामा के घर आई थी। पंजाब के पटियाला की रहने वाली महिला ने 17 फरवरी 22 को थाना शाहाबाद पुलिस को शिकायत में बताया कि शाहाबाद के गांव में उसका मायका है। उसकी नाबालिग बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है। कोरोना महामारी के दौरान उसकी बेटी अपने मामा के घर आई हुई थी। यहां उसकी बेटी अकेली थी तब रिश्ते में मामा लगने वाले गोलू ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। वीडियो बना नेट पर डालने की धमकी दी बेटी ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर बहल लिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। घर आकर उसकी बेटी पूरी बात बताई तो आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो नेट पर डालने की धमकी दी। जिला उप-न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बयान देने नहीं आई मां हालांकि पीड़िता की मां अदालत में बयान देने नहीं आई। इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गोलू को 5 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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