बालिकाएं मानवता की धरोहर,वासना पूर्ति का साधन नहीं:नाबालिग से आरोपी को अंतिम सांस तक जेल,कोर्ट की टिप्पणी-पीड़िता को ऐसा दंश दिया,जो आजीवन उसके साथ रहेगा

सीकर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनते हुए 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि बालिका मानव धरोहर है,मनुष्य की वासना पूर्ति का साधन नहीं। आरोपी ने पीड़िता को ऐसा दंश दिया। जो आजीवन उसके साथ रहेगा। सरकारी वकील नागरमल कुमावत ने बताया कि सीकर जिले के शहरी क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने 1 अक्टूबर 2023 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि उसके बड़े भाई की शादी 2021 में होने के बाद भाई के साले का उनके घर पर आना-जाना हो गया था। पीड़िता के घरवालों का दादाजी,मौसा जी से लड़ाई होने की वजह से पीड़िता के माता और पिता हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तब पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान पीड़िता की भाभी ने अपने भाई को पीड़िता के घर पर अकेले होने के बारे में कहा और उसे पीड़िता के घर पर रहने के लिए भेज दिया। वहां रहने के दौरान आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि वह गुंडा है। जो पीड़िता के मां-बाप और भाई बहन को मार देगा। ऐसे में नासमझ होने और घरवालों की चिंता की वजह से पीड़िता अपने साथ हो रही जबरदस्ती का विरोध नहीं कर सकी। आरोपी ने धमकियां देकर पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता के माता-पिता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गए। इसके बाद जब पीड़िता कॉलेज जाती तब भी आरोपी उसका पीछा करता और जान से मारने की धमकियां देता। कई बार आरोपी ने पीड़िता को होटल में ले जाकर भी उसके साथ रेप किया। होटल में रेप करने के दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ बेल्ट से मारपीट भी की। आरोपी उसे अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता। आरोपी पीड़िता को यह भी धमकी देता कि वह अपनी बहन को बोलकर पीड़िता के घरवालों के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा करवा कर उन्हें जेल में बंद करवा देगा। मजबूर होकर 2023 में जुलाई महीने में पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। उन्होंने आरोपी और उसके घर वालों को बुलाया। आरोपी के पिता ने पीड़िता के पिता को कहा कि अब उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सितंबर 2023 में ही पीड़िता की सगाई हो गई। जब पीड़िता की सगाई के बारे में आरोपी को पता चला तो आरोपी ने पीड़िता के पिता के मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने आरोपी की बात मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार आरोपी युवक ने पीड़िता के पापा,भाई,रिश्तेदार और पीड़िता के मंगेतर और अन्य लोगों को वह फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जिसके बाद आज कोर्ट ने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी पीड़िता के भाई का साला है, जो पीड़िता के परिजनों के अस्पताल में एडमिट होने के कारण उनकी देखभाल करने के लिए पीड़िता के घर पर आया था। जिसने फायदा उठाकर नाबालिग पीड़िता के साथ डरा धमकाकर रेप किया और फिर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके कई बार पीड़िता के साथ रेप किया। इस तरह का अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही,रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है। इसलिए आरोपी के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं रखी जा सकती। आरोपी ने पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाकर कम उम्र की अवयस्क बालिका के साथ रेप किया और पीड़िता को ऐसा दंश दिया,जो आजीवन उसके साथ रहेगा। पालिका मानवता की धरोहर है मनुष्य की वासना पूर्ति का साधन नहीं है उन्हें सम्मान पूर्वक विकसित होने का हक है।

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