एग्जाम से 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने रोक लगाई:असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर तक चलनी थी, कहा- पहले सिलेबस जारी करें

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2024 पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई। परीक्षा 7 दिसंबर से होनी थी। कोर्ट ने कहा- आरपीएससी पहले परीक्षा का सिलेबस जारी करें। सिलेबस जारी होने के 30 दिन बाद परीक्षा करवाए। दरअसल, RPSC ने सितंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लेकिन भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी नहीं किया था। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव को भी तलब किया था। 92 हजार अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
RPSC ने सितंबर में 30 विषयों के 574 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए करीब 92 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील रामप्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया और आवेदन करने के बाद समय भी कम दिया। हाईकोर्ट ने आज आरपीएससी सचिव को भी तलब किया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी भर्ती में परीक्षा से कम से कम 30 दिन पहले सिलेबस जारी होना चाहिए। जयपुर समेत 7 शहरों में होनी थी परीक्षा
परीक्षा का आयोजन 7 से 20 दिसंबर के बीच होना था। इसी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड गुरुवार को जारी किए जाने थे। इस भर्ती के सभी ऑप्शनल विषयों के पेपर केवल जयपुर में कराए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान का पेपर 7 संभाग मुख्यालयों – अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लिया जाना था। इसके लिए कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इनमें 203 केंद्र सरकारी शिक्षण संस्थाओं में और 95 केंद्र प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में बनाए गए थे। आयोग की ओर से अब तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के ऑप्शनल विषयों की परीक्षाएं अजमेर और जयपुर में कराई जाती रही है।

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