भीलवाड़ा में शॉपिंग के दौरान ग्राहक से 6 रुपए वसूल कर घटिया क्वालिटी का कैरी बैग देना डी-मार्ट के लिए भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता मंच ने अब उपभोक्ता को 5,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। ये था मामला एडवोकेट मुकेश सुवालका ने बताया- अनामिका सुवालका, निवासी जवाहर नगर, भीलवाड़ा ने 17 अप्रैल 2019 को डी-मार्ट, भीलवाड़ा से सामान खरीदा। सामान रखने के लिए कैरी बैग मांगा गया, जिसके लिए डी-मार्ट ने 6 रुपए चार्ज किए। लेकिन बैग की क्वालिटी इतनी खराब और घटिया थी कि उसे उपयोग करते ही बैग फट गया। ग्राहक ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता मंच में पहुंचा। कोर्ट ने माना डी-मार्ट दोषी जिला उपभोक्ता मंच ने उपभोक्ता की तरफ से दिए गए तर्क और साक्ष्यों पर विचार करते हुए पाया कि डी-मार्ट ने ग्राहक से राशि वसूलने के बाद भी खराब कैरी बैग दिया। बैग ग्राहक के किसी उपयोग का नहीं रहा। साथ ही कृत्य सेवादोष की श्रेणी माना। कोर्ट ने डी-मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, सुखाडिया सर्किल, अजमेर रोड, भीलवाड़ा को आदेश दिया कि 5,000 रुपए हर्जाना दो महीने के भीतर उपभोक्ता को अदा किए जाएं।


