घर में हमला करने वालों को 10 साल की जेल:2018 के मामले में कोर्ट ने तीन जनों पर जुर्माना भी लगाया

अलवर के एडीजे कोर्ट 3 ने मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में एनईबी थाना क्षेत्र के 3 जनों को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला 2018 का है। विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि 6 दिसंबर 2018 एनईबी थाना क्षेत्र के खुदनपुरी में चंद्रप्रकाश व जयसिंह व भूपेंद्र पर उनके घर में घुसकर विनोद कुमार, जितेंद्र व रवि सहित उनके परिवार के लोगों ने हमला किया। यह हमला पुरानी रंजिश को लेकर किया गया था। विशिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था कि 6 दिसंबर को घर के अंदर सो रहे जितेंद्र, चंद्रप्रकाश, जयसिंह व भूपेंद्र सहित परिवार के लोगों पर पड़ौस के रहने वाले विनोद, जितेंद्र व रवि सहित परिवार के लोगों ने हमला किया था। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट पेश की। उसके बाद न्यायालय ने विनोद, जितेंद्र व रवि के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। कोर्ट में 14 गवाह व 13 दस्तावेज पेश किए गए। अब तीनों को 10 साल की सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माने का आदेश सुनाया है।

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