नशे में मिला बस ड्राइवर, 18 हजार का जुर्माना:मोबाइल कोर्ट के प्राेसेक्यूटिंग ऑफिसर ने की कार्रवाई, नियम तोड़ने पर दो बसें की जब्त

जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर्स पर मोबाइल कोर्ट सख्त कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने अधिकतम अभियोजन खर्च लगाना शुरू कर दिया है। इसमें नशे में वाहन चलाने वालों पर 18 हजार तक का जुर्माना और यातायात नियम तोड़ने वाली बस को जब्त किया है। यह कार्रवाई जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट द्वारा की जा रही है। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-13 व 14 के पीठासीन अधिकारी रोहित शर्मा और हिमांशु चावला के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार मूंड और मोहन शर्मा ने बताया- न्यायालयों का उद्देश्य यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को कड़ा संदेश देना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर यह सख्ती केंद्रित है। नियम तोड़ने पर इन बस ड्राइवर्स पर भी की कार्रवाई
न्यायालय जे.एम. 13 प्रथम ने राजेश (वाहन नंबर RJ14GQ4169) और रामअवतार (RJ14PF1084) पर 18-18 हजार रुपए का अभियोजन खर्च लगाया है। इसी तरह न्यायालय जे.एम. 14 प्रथम ने रतिराम गुर्जर (RJ26CA9648) पर 14 हजार रुपए और सुधीर शर्मा (MH43X4832) पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एक अन्य मामले में चैकिंग के दौरान यातायात नियम का उल्लंघन करती हुई बस (RJ14PD7516) को मोबाइल कोर्ट ने मौके पर ही जब्त कर लिया। हालांकि यात्रियों की सुविधा देखते हुए बस में मौजूद लोगों को वहीं उतारकर उनके जाने के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए गए।

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