अधेड़ की हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज:तंत्र मंत्र के शक में गला दबाकर कर दी थी हत्या; सुसाइड दिखाने के लिए पेड़ से लटकाया था शव

गुना के फतेहगढ़ इलाके में अधेड़ की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया। अधेड़ का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था। आरोपी मृतक पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाते थे। पहले भी आरोपियों ने मृतक से विवाद किया था। आरोपी उसे गांव छोड़कर जाने की भी धमकी देते थे। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था
बता दें कि 8 अक्‍टूबर को जिले के फतेहगढ़ थानांतर्गत ग्राम बलखण्‍डी में एक खेत की मेड़ पर बहेड़ा के पेड़ पर एक व्‍यक्ति की लाश लटके होने की सूचना पुलिस को मिली थी। फतेहगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश व घटना स्‍थल का बारीकी से मौका मुआयना किया। शव की पहचान मान‍ सिंह पुत्र जुवान सिंह भिलाला उम्र 55 साल निवासी ग्राम बरमन सोसायटी थाना फतेहगढ़ के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच पर मृतक के सिर में चोट के निशान होकर खून बहना पाया गया, जिससे घटना संदिग्‍ध प्रतीत हुई थी। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। पीएम में गला दबने से मौत का खुलासा
प्रकरण की प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर, आंख व शरीर में अन्‍य जगह चोट के निशान पाए गए। घटनास्थल का मौका मुआयना करने पर मौके से कुछ जरूरी साक्ष्‍य जप्त किये गये। मृतक का पीएम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण गला दबने से होना बताया। जांच के दौरान मृतक के परिजनों और अन्‍य साक्षियों के कथन लिए गए। उनके द्वारा मृतक को अंतिम बार ओजम भिलाला, अमर सिंह भिलाला और मुकेश भिलाला निवासी ग्राम बरमन सोसायटी के साथ देखा जाना बताया। इन पर ही हत्‍या कर लाश को पेड़ पर लटकाने का शक व्‍यक्‍त करते हुए कि कहा कि इनके द्वारा मृतक पर तंत्र-मंत्र करने का अरोप लगाया जाता था। पूर्व में मृतक से विवाद भी कर चुके थे और उसे गांव छोड़कर जाने की धमकी देते थे। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकि उपकरणों की मदद ली, जिसमें मृतक और तीनों संदेहियों के बीच घटना से पहले लगातार संपर्क होना पाया गया। प्रकरण की संपूर्ण जांच में साक्षियों के कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ओजम भिलाला, अमर सिंह भिलाला और मुकेश भिलाला के द्वारा ही मान सिंह भिलाला की हत्‍या कर शव को पेड़ पर लटका देना पाये जाने पर 15 अक्‍टूबर को तीनों आरोपितों के विरूद्ध फतेहगढ़ थाने में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की गई। इसमें कार्यवाही करते हुए 20 घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों ओजम सिंह पुत्र वेल सिंह भिलाला उम्र 28 साल, अमर सिंह पुत्र अन सिंह भिलाला उम्र 30 साल और मुकेश पुत्र इंडा उर्फ लाल सिंह भिलाला उम्र 19 साल निवासीगण ग्राम बरमन सोसायटी थाना फतेहगढ़ जिला गुना को हिरासत में ले लिया। तंत्र मंत्र का था शक पूछताछ में उनके द्वारा अपना जुर्म स्‍वीकारते हुए बताया कि मान सिंह भिलाला तंत्र-मंत्र करता था, जिससे उनके परिवार के लोग अक्‍सर बीमार बने रहते थे। उनके द्वारा मान सिंह से कई बार तंत्र-मंत्र छोड़ देने और गांव से चले जाने का बोला गया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। इसलिए उनके द्वारा मान सिंह की हत्‍या करने की योजना बनाई। 7 अक्‍टूबर को उनके द्वारा मान सिंह को कॉल कर पूछा तो वह सिरसौद में था, फिर वह सिरसौद पहुंचे और मान सिंह को घर छोड़ने का बोलकर उसे मोटर सायकिल पर बिठा लिया। रास्‍ते में बलखण्‍डी गांव के पास उसके गले में तोलिया डालकर खींचा, तो वह मोटर सायकिल से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी। फिर वह उसे खींचकर रोड़ से अंदर खेत में ले गए और तोलिया से गला दबाकर एक पेड़ पर लटका दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रकरण में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया, जहां से उन्‍हें जेल भेज दिया था। तीनों आरोपियों की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला हत्या का हो कर अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकृति के मामले में जमानत का लाभ दिया जाने पर साक्ष्य को प्रभावित करने और फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

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