भास्कर संवाददाता |उज्जैन नगर निगम द्वारा शासन के निर्देशानुसार 13 दिसंबर को शहर के सभी जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत लगेगी। इस लोक अदालत में शहर के करदाता अपने बकाया संपत्ति कर और जलकर का भुगतान कर निगम द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे। नेशनल लोक अदालत के दौरान संपत्ति कर के उन प्रकरणों में, जिनमें कर एवं अधिभार 50 हजार रुपए तक बकाया है, अधिभार पूरी तरह माफ किया जाएगा। 50 हजार से एक लाख रुपए तक के कराया में अधिभार में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। एक लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर/उपभोक्ता प्रभार से जुड़े मामलों में भी इसी तरह विशेष राहत दी गई है। 10 हजार रुपए तक के बकाया पर अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा, जबकि 10 हजार से 50 हजार रुपए तक के बकाया में 75 प्रतिशत और इससे अधिक राशि होने पर 50 प्रतिशत अधिभार माफी की सुविधा मिलेगी। यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी।


